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    Home»Latest»Hemant Cabinet: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2025 तक
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    Hemant Cabinet: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2025 तक

    News Box BharatBy News Box BharatJuly 11, 2025Updated:July 11, 20254 Mins Read
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    सभी थानों के लिए नए वाहन खरीद को मंजूरी। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2025 से बढ़ोतरी।

    Hemant Cabinet : झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की हरी झंडी मिली।

    मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय

    बकाया वेतन के लिए फंड: बिहार और झारखंड के एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम के कर्मचारियों के बकाया वेतन आदि का भुगतान करने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से पैसे निकालने की मंजूरी।

    जिला योजना फंड गाइडलाइन: जिला योजना के लिए अनियत (अनाबद्ध) फंड के इस्तेमाल से योजनाओं को मंजूरी देने और उन्हें लागू करने के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है।

    सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी सड़क सुधार: रांची (ग्रामीण) में 39 किमी लंबी सड़क (MDR-25) की गुणवत्ता सुधार के काम के लिए ₹32 करोड़ 70 लाख की मंजूरी मिली।

    कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर सड़क हस्तांतरण: रांची में 6.333 किमी लंबी एक ग्रामीण सड़क को ग्रामीण विकास विभाग से सड़क निर्माण विभाग को दिया गया। इसके पुनर्निर्माण (पुल, जमीन अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए ₹38 करोड़ 89 लाख मंजूर किए गए।

    कुमुदिनी टुडू के खिलाफ सजा बरकरार: नामकुम की पूर्व अंचल अधिकारी कुमुदिनी टुडू की अपील खारिज कर दी गई। उनकी 2 वेतन वृद्धियां रोकने की सजा बरकरार रहेगी।

    डॉक्टरों की बर्खास्तगी

    नयाभुसूर, रांची के डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ को नौकरी से हटाने की मंजूरी।

    नाला, जामताड़ा की डॉ. स्नेहा सिंह को नौकरी से हटाने की मंजूरी।

    डॉ. अरविन्द कुमार लाल की बर्खास्तगी रद्द: पूर्व सिविल सर्जन, जमशेदपुर डॉ. अरविन्द कुमार लाल की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक रद्द करने की मंजूरी दी गई।

    एकीकृत पेंशन योजना: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना चलाने की मंजूरी दी गई।

    स्व. भगत चरण महान्ती को पेंशन लाभ: हाईकोर्ट के आदेशानुसार, स्वर्गीय भगत चरण महान्ती (पूर्व कर्मचारी) को अनुमान्य एसीपी/एमएसीपी का पेंशन लाभ देने की मंजूरी।

    शिव कुमार प्रसाद का चिकित्सा खर्च: सेवानिवृत पुलिस उप निरीक्षक शिव कुमार प्रसाद के इलाज का खर्च ₹10,20,966 वापस देने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।

    शिक्षक पदों का पुनर्निर्धारण: झारखंड अवर शिक्षा सेवा में पहले बने पदों को मौजूदा जरूरत के हिसाब से दोबारा तय किया गया।

    कैक्टस प्लांटेशन समझौता: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 2.0) के तहत कैक्टस लगाने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु 4 संस्थाओं के साथ गैर-वित्तीय समझौता (MoU) करने की मंजूरी।

    उमेश पासवान व राम बिनाय शर्मा की नियमित नौकरी: हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं उमेश पासवान और राम बिनाय शर्मा की नौकरी 16 जनवरी 1994 से स्थायी करने की मंजूरी।

    पुलिस थानों के लिए वाहन: राज्य के सभी थानों के लिए चार पहिया और दोपहिया वाहन खरीदने की मंजूरी।

    शराब दुकानों के लिए अस्थायी व्यवस्था: झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन के माध्यम से शराब की दुकानें चलाने की नई नीति लागू होने तक, अस्थायी तौर पर मजदूरी दर पर लोगों को रखकर दुकानें चलाने के फैसले (संकल्प संख्या 1138) को बाद में मंजूरी।

    कोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक संचार नियम: झारखंड की जिला अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक संचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस्तेमाल के लिए बनाए गए नियमों को राज्यपाल की मंजूरी दिलाने की स्वीकृति।

    विधानसभा सत्र: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2025 तक बुलाने और उससे जुड़े कामकाज को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

    खान निरीक्षकों के लिए छूट: हाईकोर्ट के आदेशानुसार, वर्ष 2017 में नियुक्त खान निरीक्षकों को पिछली तारीख से सेवा मान्यता और वेतन वृद्धि देने के लिए, सेवा नियमावली में जरूरी विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त में एक बार की छूट देने की मंजूरी।

    कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

    छठे वेतन आयोग वाले कर्मचारी: 01 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की मंजूरी।

    पांचवें वेतन आयोग वाले कर्मचारी: 01 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की मंजूरी।

    पेंशनभोगियों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी: राज्य सरकार के पेंशनभोगियों (छठे वेतन आयोग वाले) को 01 जनवरी 2025 से महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने की मंजूरी।

    दिनेश कुमार मिश्र का एयर एम्बुलेंस खर्च: लातेहार के जिला जज दिनेश कुमार मिश्रा के इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने का खर्च ₹5,75,101 वापस देने की मंजूरी।

    संस्था पंजीकरण नियम: सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकरण के नियम बनाने की मंजूरी।

    माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति: माधुरी खालखो को मरड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा छात्रवृत्ति देने के लिए पाठ्यक्रम और अवधि की पात्रता शर्तों में विशेष परिस्थितियों में छूट देने की मंजूरी।

    स्व. जगरनाथ महतो का चिकित्सा खर्च: पूर्व मंत्री स्व. जगरनाथ महतो के फेफड़े प्रत्यारोपण के बाद चेन्नई में हुए इलाज का खर्च ₹44,83,670 वापस देने की मंजूरी।

    करमाटांड से जुराल सड़क हस्तांतरण व निर्माण: साहेबगंज में 12.706 किमी लंबी एक सड़क को ग्रामीण विकास विभाग से सड़क निर्माण विभाग को दिया गया। इसके चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण (जमीन अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, पेड़ लगाना सहित) के लिए ₹121 करोड़ 74 लाख की मंजूरी।

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