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    ‘शरबत-जिहाद’ टिप्पणी : हाईकोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव रूह अफजा के खिलाफ वीडियो हटाने को सहमत हुए

    News Box BharatBy News Box BharatApril 22, 20254 Mins Read
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    कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है

    रांची। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव को उनके रुह अफजा को ‘शरबत जिहाद’ कहने के बयान पर कड़े शब्दों में निंदा की। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा की बाबा रामदेव के बयान ने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और ये अक्षम्य है। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने मंगलवार को उन वीडियो को हटाने पर सहमति जताई, जिसमें उन्होंने दवा और खाद्य कंपनी हमदर्द और उसके लोकप्रिय पेय रूह अफजा को निशाना बनाने के लिए सांप्रदायिक गालियों का इस्तेमाल किया था यह कदम हमदर्द द्वारा वीडियो के लिए रामदेव पर मुकदमा दायर करने के बाद उठाया गया। आज, न्यायमूर्ति अमित बंसल ने वीडियो के लिए रामदेव की आलोचना की, और कहा कि पतंजलि के संस्थापक की टिप्पणी अक्षम्य थी और इसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया। न्यायालय द्वारा सख्त आदेश की चेतावनी दिए जाने के बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर पतंजलि और रामदेव की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि विज्ञापन, चाहे प्रिंट प्रारूप में हों या वीडियो में, हटाए जाएंगे। “मैंने सलाह दी है। हम वीडियो हटा रहे हैं,” नायर ने कहा। न्यायमूर्ति बंसल ने कहा, “मुझे खुशी है कि आप इस मामले में पेश हो रहे हैं। जब मैंने यह [वीडियो] देखा तो मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ।” इसके बाद कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल कर यह वचन देने का आदेश दिया कि वे भविष्य में इस तरह के बयान, विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे। एकल न्यायाधीश ने कहा, “इसे तुरंत हटा लें।”

    यह सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का मामला है

    बता दें कि रामदेव ने 3 अप्रैल को अपनी कंपनी के उत्पाद – गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए यह विवादित टिप्पणी की थी। एक वीडियो में, उन्होंने हमदर्द के रूह अफजा पर निशाना साधा और दावा किया कि हमदर्द मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। रामदेव ने अपने वीडियो में ‘शरबत जिहाद’ शब्द का भी इस्तेमाल किया। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पिछले सप्ताह भोपाल में रामदेव के खिलाफ धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हमदर्द का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पहले उच्च न्यायालय को बताया कि रामदेव हमदर्द के खिलाफ बेबाक बयानबाजी कर रहे हैं और कंपनी के मालिकों के धर्म पर हमला कर रहे हैं। “यह एक ऐसा मामला है जो चौंकाने वाला है, जो अपमान से परे है। यह सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का मामला है, जो नफरत फैलाने वाले भाषण जैसा है। इसे मानहानि के कानून से संरक्षण नहीं मिलेगा,” रोहतगी ने कहा। रोहतगी ने न्यायालय को यह भी बताया कि रामदेव को पहले एलोपैथी को निशाना बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से भी फटकार का सामना करना पड़ा था। रोहतगी ने रामदेव के खिलाफ मौजूदा मामले के बारे में तर्क दिया, “इस मामले को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है।”

    वीडियो हटाने पर सहमत हुए

    बाद में, नायर रामदेव की ओर से पेश हुए और वीडियो हटाने पर सहमत हुए। नायर ने आगे कहा कि न्यायालय को अपने आदेश में यह दर्ज करना चाहिए कि रामदेव और पतंजलि किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि रामदेव इस संबंध में हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। हमदर्द की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि रामदेव को कंपनी के संस्थापकों के धर्म को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इस दलील का विरोध करते हुए नायर ने कहा कि कंपनी धर्म की संरक्षक नहीं है। हमदर्द की ओर से सेठी ने जवाब दिया, “मैं मानवता का संरक्षक हूं।” नायर ने यह भी कहा कि रामदेव को अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन जहां तक ​​प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों के अपमान का सवाल है, हलफनामा दाखिल किया जाएगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 1 मई के लिए निर्धारित करते हुए कहा, “वह इन विचारों को अपने मन में रख सकते हैं, उन्हें व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।” वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और संदीप सेठी के साथ अधिवक्ता प्रवीण आनंद, ध्रुव आनंद, निखिल रोहतगी, उदिता पात्रो, शिवेंद्र सिंह प्रताप, धनंजय खन्ना, निमरत सिंह, संपूर्णा सान्याल, नवदीप और महक खन्ना हमदर्द की ओर से पेश हुए।

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