
नई दिल्ली: Supreme Court of India ने Madras High Court के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें TVK विधायक R. Srinivas Sethupathi को फ्लोर टेस्ट में वोटिंग से रोका गया था। कोर्ट ने आदेश को “अत्यंत निंदनीय” बताया।
मुख्य बातें (Key Points)
- विधायक ने चुनाव सिर्फ 1 वोट से जीता था
- हाईकोर्ट ने वोटिंग में हिस्सा लेने पर रोक लगाई थी
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: यह तरीका गलत है
- चुनाव विवाद के लिए Election Petition ही सही रास्ता
- हाईकोर्ट की कार्यवाही पर भी फिलहाल रोक
पूरा मामला
तमिलनाडु चुनाव 2026 में Tamilaga Vettri Kazhagam के उम्मीदवार श्रीनिवास सेतुपति ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की थी।
Dravida Munnetra Kazhagam के उम्मीदवार ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद कोर्ट ने विधायक की वोटिंग पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
जस्टिस Vikram Nath की बेंच ने कहा:
👉 रिट याचिका इस मामले में सही नहीं
👉 चुनाव परिणाम को चुनौती देने का अलग कानूनी रास्ता है
👉 हाईकोर्ट का आदेश “Atrocious” है
फ्लोर टेस्ट अपडेट
राहत मिलने के बाद विधायक ने फ्लोर टेस्ट में वोट किया।
CM C. Joseph Vijay का विश्वास मत 144 वोटों से पास हो गया।
क्यों अहम है ?
- सरकार को मिला स्थिर बहुमत
- कोर्ट ने साफ किया सही कानूनी रास्ता
- 1 वोट की जीत वाला मामला बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा
