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    जमीन घोटाला व मनी लाउंड्रिंग के आरोपी निलंबित IAS छवि रंजन को कोर्ट से नहीं मिली राहत | अभी जेल में ही रहेंगे

    News Box BharatBy News Box BharatAugust 8, 20233 Mins Read
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    रांची। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व डीसी व निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर मंगलवार को PMLA की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें, निलंबत आईएएस छवि रंजन की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने अपना पक्ष रखा। इस बीच उन्होंने कोर्ट को बताया कि छवि रंजन को केवल मौखिक बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। वहीं, मामले में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से कोर्ट में उपस्थित विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जमीन घोटाला मामले में प्रमुख अभियुक्त छवि रंजन ही है। इस वजह से उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि 5 अगस्त को दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आज फैसला सुनाया गया।

    छवि को 4 मई को गिरफ्तार किया गया था

    बता दें कि 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के रांची स्थित सरकारी आवास और जमशेदपुर के कदमा स्थित फ्लैट पर छापेमारी की थी। इसके साथ ही ईडी ने राज्य के करीब 18 लोगों के कई ठिकानों पर छापा मारा था। इसके अगले दिन यानी 14 अप्रैल को ईडी ने बड़गाई के अंचलाधिकारी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं, छवि रंजन को ईडी ने 4 मई को गिरफ्तार किया था।

    जमीन घोटाले में कई लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

    ईडी ने इसी मामले में कार्रवाई करते हुए दो अन्य आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और जगतबंधु टी इस्टेट के मालिक दिलीप घोष गिरफ्तार किया था। दोनों को ईडी ने सात जून की देर रात गिरफ्तार किया था। जिन्हें रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज जेल भेजा गया। बता दें, बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन घोटाला से जुड़े में ईडी ने कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। जिसमें रांची के पूर्व डीसी सह निलंबित आईएएस छवि रंजन के अलावे बड़ागाईं अंचलाधिकारी भानु प्रताप प्रसाद, मामले में सेना के जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी इम्तियाज खान, फैयाज खान, तल्हा खान, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम समेत कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष का नाम शामिल है। बता दें कि निलंबित छवि रंजन पिछले तीन महीने से जेल में बंद हैं।




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