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    Home»News»सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की याचिका खारिज की | साहिबगंज अवैध खनन मामले की CBI जांच को हरी झंडी
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    सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की याचिका खारिज की | साहिबगंज अवैध खनन मामले की CBI जांच को हरी झंडी

    News Box BharatBy News Box BharatDecember 10, 2025Updated:December 10, 20252 Mins Read
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    रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साहिबगंज जिले में कथित अवैध पत्थर खनन और ग्रामीणों पर हमले के मामले में झारखंड सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सरकार ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी थी। अब यह मामला पूरी तरह से सीबीआई की जांच के दायरे में आ गया है। इस फैसले के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि सीबीआई जाँच से बड़ा खुलासा होगा, वहीं सत्ता पक्ष में निराशा दिख रही है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने कहा कि इस जांच से पिछले पांच साल से चले आ रहे कथित पत्थर घोटाले की परतें खुलेंगी और कई सफेदपोश चेहरे सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी पहले ही इस मामले में आधारभूत काम कर चुकी है, इसलिए सीबीआई को जाँच आगे बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी।

    सीबीआई जांच से बड़ा खुलासा होना तय: राज सिन्हा

    वहीं, भाजपा विधायक राज सिन्हा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे लंबे समय से जांच की मांग कर रहे थे और सीबीआई जांच से बड़ा खुलासा होना तय है। सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस और राजद में इस फैसले को लेकर निराशा देखी जा रही है। जेएमएम नेता और राज्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के फैसले पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी कहा कि न्यायालय के निर्णय को सभी को मानना चाहिए। सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब मामले की जांच में तेजी आएगी और शीघ्र ही इसका खुलासा होने की उम्मीद है। साहिबगंज पत्थर खनन मामला लगभग 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कर रही है। इस मामले में नियमों का उल्लंघन, सरकारी राजस्व की हानि और अवैध धन शोधन के आरोप लगे हैं।

    Cbi Sahibganj
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