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    Home»Education»NEET 2024 पेपर लीक मामला : SC ने NTA को नोटिस जारी किया | 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी
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    NEET 2024 पेपर लीक मामला : SC ने NTA को नोटिस जारी किया | 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी

    News Box BharatBy News Box BharatJune 11, 2024Updated:June 11, 20243 Mins Read
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    सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया

    रांची। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम यानी NEET परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया। साथ ही एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनटीए का जवाब मिलने के बाद 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता छात्रों की मांग थी कि नीट परीक्षा रद्द की जाए। साथ ही काउंसलिंग भी रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ जल्द ही इस साल की मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

    कोर्ट ने क्या कहा…

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अंडरग्रेजुएट (UG) परीक्षा 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के दाखिले के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने मई में आयोजित परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं में से एक पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले को 8 जुलाई को विचार के लिए सूचीबद्ध किया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा। “हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे। अगर आप आगे बहस करेंगे, तो हम इसे खारिज कर देंगे,” कोर्ट ने टिप्पणी की। 17 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने NEET-UG 2024 के परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

    परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिका दायर की गई थी

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में NEET यूजी को रद्द करने और फिर से आयोजित कराने की गुहार के साथ एक याचिका दायर की गई थी। यह याचिका डॉ. विवेक पाण्डेय के साथ-साथ शिवांगी मिश्रा और अन्य छात्रों द्वारा दायर की गई। इसमें कहा गया है कि बिहार पुलिस द्वारा नीट परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों की जांच पहले से ही की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच द्वारा इस याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं, दूसरी और अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स देना एनटीए का मनमाना फैसला है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका आंध्र प्रदेश के NEET UG आवेदक जरीपते कार्तिक द्वारा दायर की गई है। 

    क्या है मामला

    NEET यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई को देशभर के 571 और विदेश के 14 शहरों में किया गया था। वहीं, इस परीक्षा का रिजल्ट निर्धारित समय से 10 दिन पहले यानी 14 जून की जगह 4 जून को जारी किया गया था। इस वर्ष नीट यूजी में रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने AIR-1 हासिल की है, जिसमें से 6 उम्मीदवार हरियाणा के एक ही केंद्र से हैं। कुछ छात्रों ने 720 में से 718 और 719 अंक हासिल किए, जिसे परीक्षा की प्रकृति को देखते हुए असंभव बताया जा रहा है। ऐसे में NEET यूजी को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

    NEET UG 2024 supreme court
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