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    धक्कामुक्की : राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR ! हत्या की कोशिश का केस नहीं

    News Box BharatBy News Box BharatDecember 19, 20242 Mins Read
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    मारपीट और उकसावे की शिकायत दर्ज कराई है

    रांची. संसद में धक्कामुक्की के बाद भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी ने जिन धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनमें से दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा को हटा दिया है। पुलिस ने केवल बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाई है। बाकी सभी धाराएं वही हैं जो शिकायत में दी गई हैं। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसमें 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 117, 125, 131 और 351 शामिल हैं।

    पुलिस ने धारा 109 को हटा दिया

    भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने साथी सांसदों बांसुरी स्वराज और हेमंग जोशी के साथ मिलकर कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में भाजपा सांसदों को धक्का देकर घायल करने का मामला दर्ज कराया था। इससे पहले भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा था कि हमने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि हमने मकर द्वार के बाहर आज हुई घटना का विस्तार से उल्लेख किया है, जहां एनडीए सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने राहुल गांधी के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। धारा 109 हत्या का प्रयास है, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ धारा 109 को हटा दिया है।

    bjp Mp Rahul Gandhi
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