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    Home»News»मोदी सरनेम मामला: झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत | निचली अदालत में सशरीर उपस्थिति से मिली छूट
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    मोदी सरनेम मामला: झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत | निचली अदालत में सशरीर उपस्थिति से मिली छूट

    News Box BharatBy News Box BharatAugust 16, 2023Updated:August 16, 20233 Mins Read
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    रांची। कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निचली अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट दी है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए राहत प्रदान कर दी। एमपी- एमएलए कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से बात रखने का आदेश दिया गया। बता दें कि मोदी सरनेम विवाद मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर हाजिर होंगे या नहीं, इस मसले पर आज झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। आदेश को राहुल गांधी के अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 4 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त तय की गई थी। बता दें कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी के विरोध में प्रदीप मोदी ने एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 30 अप्रैल को राहुल गांधी ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित चुनावी सभा में नरेन्द्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए, मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। बता दें कि मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी मामले में गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनको लोकसभा सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा था। हालांकि पिछले दिनों मानसून सत्र के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। राहुल गांधी के सदस्यता फिर बहाल हो गई है।

    निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया

    आपको बता दे कि राहुल गांधी ने रांची के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सशरीर उपस्थिति के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पिछली 4 जुलाई को सुनवाई के दौरान अदालत ने आज 16 अगस्त तक किसी भी पीड़ित कार्रवाई पर रोक लगाते हुए आज की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की थी। मामले की आज सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल गांधी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पिटीशन को अलाव कर दिया। यानी कि उनके याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया। अब राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित या कहे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिल गई है। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें यह छूट प्रदान की है। अदालत ने कहा है कि वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं। बता दे कि ललित कुमार मोदी ने मोदी सरनेम यानी कि सारे मोदी चोर कहने को लेकर रांची के सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज की थी।

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