Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Buy SmartMag Now
    • Privacy & Policy
    • Terms & Conditions
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News Box Bharat
    • Hindi News
    • News
      • Sport
      • Health
      • Videos
      • Technology
      • Entertainment
    • Sport
    • Videos
    • Politics
    • Latest
    • Business
    • Economy
    • World
    Subscribe
    News Box Bharat
    Home»News»सिर्फ महात्मा गांधी और तिरुवल्लुवर की फोटो ही अदालतों में लगाई जाएं: मद्रास हाई कोर्ट
    News

    सिर्फ महात्मा गांधी और तिरुवल्लुवर की फोटो ही अदालतों में लगाई जाएं: मद्रास हाई कोर्ट

    News Box BharatBy News Box BharatJuly 23, 20232 Mins Read
    national news | national latest news | national latest hindi news | national news box bharat
    Buy Ad Space

    सर्कुलर रजिस्ट्रार जनरल की ओर से भेजा गया

    रांची। मद्रास हाईकोर्ट ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की अदालतें केवल महात्मा गांधी और तमिल कवि-संत तिरुवल्लुवर की तस्वीरें ही अदालतों में लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश को अलंदुर में बार आसोसिएशन के नवनिर्मित संयुक्त न्यायालय परिसर के प्रवेश कक्ष से बीआर आंबेडकर का चित्र हटाने का निर्देश दिया है। मद्रास हाई कोर्ट का यह सर्कुलर सभी जिला अदालतों को रजिस्ट्रार जनरल की ओर से 7 जुलाई में भेजा गया है। हाई कोर्ट ने सर्कुलर में उन घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिनमें राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है और जिससे टकराव पैदा हुआ है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं पैदा हुई हैं। यह मुद्दा विभिन्न अधिवक्ता संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों से संबंधित है, जिसमें आंबेडकर और संबंधित संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चित्रों का अनावरण करने की अनुमति मांगी गई है। 11 अप्रैल को आयोजित एक बैठक में, हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने ऐसे सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया। इस संबंध में पूर्ण अदालत की बैठक के पारित विभिन्न प्रस्तावों को सूचीबद्ध करते हुए, सर्कुलर जारी किया गया। इसमें बताया गया कि 11 मार्च, 2010 को हुई बैठक में, पूर्ण अदालत ने अदालत परिसरों में महात्मा गांधी और तिरुवल्लुवर की तस्वीर को छोड़कर अन्य किसी की भी तस्वीर, स्टैच्यू या चित्र लगाने की अनुमति नहीं देने का संकल्प लिया था।

    सर्कुलर में क्या है

    सर्कुलर में कहा गया है कि 27 अप्रैल, 2013 को पूर्ण अदालत ने कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश को अलंदुर कोर्ट वकील एसोसिएशन को अंबेडकर की तस्वीर हटाने के लिए मनाने का निर्देश दिया और नवगठित विशेष अदालतों में उनकी तस्वीर प्रदर्शित करने के कुड्डालोर बार के अनुरोध को खारिज कर दिया।


    madras high court supreme court
    Previous Articleरांची रेलवे स्टेशन में बहुत जल्द मिलेगा 20 रुपए में भरपेट भोजन | जानें झारखंड के किन-किन स्टेशन में मिलेगा सस्ता भोजन
    Next Article विश्व आदिवासी दिवस पर हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक व तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं होंगी

    Explore More

    May 14, 20262 Mins Read

    1 वोट से जीतने वाले TVK विधायक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, Madras HC के आदेश पर रोक

    March 15, 20262 Mins Read

    5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी: अप्रैल में वोटिंग, 4 मई को आएंगे नतीजे

    March 14, 20262 Mins Read

    PNG कनेक्शन वालों के लिए नया नियम: अब नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर

    Sponsored

    Fire-boltt Dhoni
    Latest Hindi News
    • रांची में आधी रात पेट्रोल संकट! 10 से 12 बजे के बीच पंपों पर लगी लंबी कतारें May 15, 2026
    • आज Jharkhand T20 League 2026 की ट्रॉफी का भव्य अनावरण May 14, 2026
    • 1 वोट से जीतने वाले TVK विधायक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, Madras HC के आदेश पर रोक May 14, 2026
    • प्रतीक यादव: राजनीति से दूर रहकर बनाया अपना बिजनेस साम्राज्य, अखिलेश यादव से ऐसा था रिश्ता May 14, 2026
    • नंदीग्राम या भवानीपुर? CM शुभेंदु अधिकारी ने चुनी अपनी सीट, इस सीट से देंगे इस्तीफा May 13, 2026
    • सोना खरीदें या रुकें? बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी और महंगाई से ज्वेलरी बाजार में ठंडा पड़ा कारोबार May 13, 2026
    • रांची के कांके डैम के पास मुठभेड़, शूटर सत्यम पाठक के पैरों में लगी गोली April 22, 2026
    • लोकसभा में बड़ा झटका: संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 पास नहीं, महिलाओं के आरक्षण पर अटका फैसला April 17, 2026
    • झारखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति, Justice Amitabh Kumar Gupta संभालेंगे पद April 16, 2026
    • BIG BREAKING: रांची में करोड़ों का वेतन घोटाला! सरकारी कर्मचारी ने उड़ाए 2.9 करोड़ रुपये April 14, 2026
    Categories
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Privacy & Policy
    • Terms & Conditions
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.