
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके (TVK) प्रमुख सी. जोसेफ विजय की विधानसभा चुनाव जीत को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में दायर दो चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। अदालत ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री विजय को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है।
क्या हैं आरोप?
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने बच्चों को संबोधित करते हुए उनसे अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को उनके पक्ष में वोट देने के लिए मनाने की अपील की। याचिका में दावा किया गया है कि इस तरह बच्चों का चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, जो चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
चुनाव आयोग के निर्देशों का भी हवाला
याचिकाओं में कहा गया है कि चुनाव आयोग पहले ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में बच्चों की भागीदारी से बचने के निर्देश दे चुका है। आरोप है कि इन निर्देशों का उल्लंघन किया गया और नाबालिगों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया गया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
मद्रास हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। अदालत ने केवल याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानते हुए मुख्यमंत्री विजय को नोटिस जारी किया है। अब विजय को अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
अभी दोषी नहीं ठहराया गया
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने अभी मुख्यमंत्री विजय को किसी भी आरोप में दोषी नहीं माना है। अदालत केवल आरोपों की कानूनी जांच कर रही है और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही आगे का फैसला करेगी।
