
रांची। भारत के उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित रांची आगमन और प्रस्थान को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इसी क्रम में शहर के प्रमुख मार्गों और महत्वपूर्ण स्थलों के आसपास “नो फ्लाइंग ज़ोन” घोषित किया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट से हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक होते हुए लोकभवन और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) रांची तक 200 मीटर की परिधि में नो फ्लाइंग ज़ोन लागू रहेगा।
ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पूरी तरह प्रतिबंधित
इस क्षेत्र के भीतर और ऊपर ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह फैसला सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
समय अवधि
यह प्रतिबंध 28 मार्च 2026 को सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
