
बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन Rajpal Yadav को ₹9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है। Delhi High Court ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, जो 18 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। अभिनेता पिछले 11 दिनों से Tihar Jail में बंद थे और उन्होंने 5 फरवरी को अदालत के आदेश के बाद सरेंडर किया था।
कोर्ट ने किन आधारों पर दी राहत
अदालत ने यह राहत तब दी जब राजपाल यादव की ओर से संबंधित कंपनी के खाते में ₹1.5 करोड़ की राशि जमा कराई गई। कुछ रिपोर्ट्स में कुल ₹2.5 करोड़ जमा होने का भी जिक्र है, जिसमें पहले से जमा राशि शामिल बताई जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, यह अंतरिम जमानत मुख्य रूप से परिवार में 19 फरवरी को होने वाली भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है।
जमानत की शर्तें
कोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ कुछ शर्तें भी तय की हैं:
- पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा
- अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी
- सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना अनिवार्य होगा
मामला क्या है?
यह पूरा मामला साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म Ata Pata Laapata से जुड़ा है। फिल्म के लिए लिया गया करीब ₹5 करोड़ का लोन समय पर नहीं चुकाया जा सका, जिसके बाद ब्याज और पेनल्टी जुड़ते-जुड़ते रकम करीब ₹9 करोड़ तक पहुंच गई। इसी मामले में चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई हुई।
