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    लोकसभा चुनाव : रांची के बुंडू में धारा-144 लागू | आदर्श आचार संहिता प्रभावी

    News Box BharatBy News Box BharatMarch 17, 20244 Mins Read
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    रांची। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 08-रांची, लोक सभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च को कर दी गई है। घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन-सभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जन सभा एवं जुलूस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आंतकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। इसे लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी, बुण्डू, रांची द्वारा निष्पक्ष चुनाव हेतु स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने अथवा अधिकतम 60 दिनों तक (जो भी पहले हो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण बुंडू अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

    – किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

    – झारखंड कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर एक्ट 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वर्जित रहेगा।

    – किसी सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पम्फलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर प्रीवेंशन ऑफ डीफेसमंेट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    – किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पम्फलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना तथा होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित किया गया है।

    1. भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
    2. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो, तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।
    3. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या संगठन, उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरूद्ध संदेश का प्रयोग व्हाट्सप/फेसबुक/ट्विटर/इंस्टाग्राम अथवा सोशल मीडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत/मानसिक/धार्मिक/जातीय भावनाएं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। उक्त का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।
    4. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
    5. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे।
    6. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों/सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
    7. किसी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो।
    8. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों यथा-प्लास्टिक/पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा।
    9. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाईसेंन्सड हथियार लेकर नहीं चलेगा एवं आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा।
    10. उल्लेखनीय है कि यह आदेश परम्परागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय (नेपालियों द्वारा खुखरी धारण करने तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने), विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दण्डधिकारियों/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर यह लागू नहीं रहेगा।

    11. यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सभा चुनाव के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

    12. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।

    13. यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा/जुलूस/शादी/बारात पार्टी/शवयात्रा हाट-बाजार/अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।

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