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    Home»Crime»ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पजमानत्नी व पिता के अग्रिम जमानत पर सुनवाई 18 जुलाई को होगा
    Crime

    ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पजमानत्नी व पिता के अग्रिम जमानत पर सुनवाई 18 जुलाई को होगा

    News Box BharatBy News Box BharatJuly 7, 20232 Mins Read
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    झारखंड लेटेस्ट न्यूज

    रांची। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 जुलाई को तय कर दी। अब इसी दिन अग्रिम जमानत के फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि ईडी की तरफ से निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी और पिता गेंदा राम को भी आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इसी को लेकर शुक्रवार को पत्नी राजकुमारी देवी और पिता गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी की विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील को सुनते हुए 18 जुलाई की अगली तारीख दी है। उस दिन दोनों की याचिका पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहते हुए वीरेंद्र राम ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया था। जिसकी सूचना प्रवर्तन निदेशालय को मिली और उसी के आधार पर 2023 फरवरी माह में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर कार्रवाई क,. ईडी की टीम ने छापेमारी और पूछताछ के बाद 23 फरवरी को वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान वीरेंद्र राम ने गलत तरीके से अर्जित किए गए धन के बारे में ईडी को जानकारी दी। जिसके बाद ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। राम अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति अपने नाम कर चुके हैं और राज्य सरकार को भी करोड़ों के राजस्व का नुकसान कराया।

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