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    राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास | पक्ष में 215 व विरोध में कोई वोट नहीं पड़े

    News Box BharatBy News Box BharatSeptember 21, 2023Updated:September 21, 20233 Mins Read
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    I.N.D.I.A पार्टी इस बिल का तहे दिल से समर्थन करती है: खरगे

    रांची। लोकसभा से पास होने के महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन बिल गुरुवार को राज्यसभा से भी पास हो गया। रात 8.30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। मोदी ने 8.43 बजे अपनी बात रखी। मोदी वोटिंग के दौरान सदन में रहे लेकिन वोट नहीं डाले। पक्ष में 215 व विरोध में कोई वोट नहीं पड़े। इस तरह यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं इस बिल के समर्थन में हूं आैर I.N.D.I.A पार्टी इस बिल का तहे दिल से समर्थन करती है। साथ ही खरगे ने कहा कि क्लॉउज-5 में 2 शर्त रखा गया है। महिला आरक्षण बिल तभी लागू होगा जब जनगणना प्रक्रिया व परिसीमन का काम पूरा हो जाएगा। ये दोनों शर्त आपसब कब लागू करेंगे। खरगे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसे तो यह बिल (शर्त के आधार पर) 2, 5, 10 साल कब पूरा होगा। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड कास्ट को इस महिला बिल से क्या फायदा मिलेगा इसको भी क्लियर करे। ओबीसी महिलाओं को इस बिल में रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं सरकार क्लियर कर दें। साथ ही इस बिल को जल्द से जल्द लागू करें। लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार इसे जल्द लागू करेगी। क्योंकि यह जुमला वाली सरकार है। इससे पहले के चुनाव में कई वादे जनता के लिए किए लेकिन बाद में कह दिए कि यह सब चुनावी जुमलेबाजी था। कहीं यह बिल भी जुमलेबाजी में न रह जाए। 72 लोगों ने चर्चा में भाग लिया। बता दें कि 20 सितंबर को संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला यह बिल लोकसभा में पास हुआ था। बिल के पक्ष में 454 वोट, जबकि विरोध में दो सांसदों ने वोट किया था।

    2010 व 1979 में बीजेपी ने किया था विरोध

    महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इसमें बीजेपी की नीयत साफ नहीं है, अगर नीयत महिला सशक्तिकरण की थी तो इसे तुरंत लागू करना चाहिए था। इससे पहले भी जब 2010 या 1979 में ये बिल आया था तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था। आज हम इसे राज्यसभा में आम सहमति से पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद हसन ने कहा कि यह अपनी पीठ थप-थपाने के लिए लाए हैं। क्या यह अभी लागू नहीं हो सकता था? अगर लोग पहले भी इसे लागू कर रहे थे तो अभी क्यों नहीं हो सकता था? यह सब एक जुमला है क्योंकि समय के साथ सब इसे भूल जाएंगे। इसमें 10-20 साल लगें कुछ नहीं कह सकते।

    Rajysabha Women's Reservation Bill
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