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    Home»News»क्या शादी से पहले संबंध बनाना चरित्र पर दाग है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा जवाब
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    क्या शादी से पहले संबंध बनाना चरित्र पर दाग है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा जवाब

    News Box BharatBy News Box BharatJune 8, 20262 Mins Read
    सुप्रीम कोर्ट का प्रतीकात्मक चित्र, न्याय और कानूनी फैसले को दर्शाता हुआ।
    शादी से पहले बने सहमति वाले संबंध चरित्र पर दाग नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी।
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    क्या शादी से पहले किसी वयस्क महिला और पुरुष के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल खड़ा कर सकते हैं? इस महत्वपूर्ण सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि ऐसे रिश्तों को किसी व्यक्ति के चरित्र का पैमाना नहीं बनाया जा सकता।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तेलंगाना पुलिस भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों को केवल नैतिक नजरिए से देखकर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

    क्या था मामला?

    मामला एक पुलिस कांस्टेबल भर्ती उम्मीदवार से जुड़ा था। उम्मीदवार के खिलाफ पहले एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें शादी का वादा कर संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और मामला समाप्त हो गया। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार के चरित्र पर सवाल उठाए गए थे।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर प्रेम संबंध का विवाह में बदलना जरूरी नहीं है। यदि दो वयस्क अपनी इच्छा से किसी रिश्ते में रहे हैं, तो बाद में शादी नहीं होने भर से किसी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शादी से पहले बने सहमति वाले संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर दाग नहीं माने जा सकते।

    भर्ती प्रक्रिया पर भी टिप्पणी

    अदालत ने कहा कि सरकारी नौकरी में चरित्र सत्यापन जरूरी है, लेकिन इसका आधार केवल किसी की निजी जिंदगी नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति की योग्यता और चरित्र का आकलन उसके आचरण, रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उसके निजी संबंधों के आधार पर।

    क्यों अहम है फैसला?

    कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार को मजबूत करता है। साथ ही यह स्पष्ट करता है कि वयस्कों के निजी और सहमति आधारित रिश्तों को सामाजिक पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए।

    सुप्रीम Court की इस टिप्पणी को बदलते सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसकी निजी जिंदगी नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और कानून के प्रति उसके आचरण से तय होना चाहिए।

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