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    Home»News»आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मंत्री मिथिलेश ठाकुर को रिहा कर दिया
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    आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मंत्री मिथिलेश ठाकुर को रिहा कर दिया

    News Box BharatBy News Box BharatNovember 29, 20232 Mins Read
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    रांची। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन व अन्य मामलों में झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर बुधवार को पलामू व्यवहार न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश एसके मुंडा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया। बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर हंगामा करने और मतदाताओं को प्रभावित करने समेत अन्य आरोपों में मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के बाद फैसले के लिए 29 नवंबर यानि बुधवार की तारीख तय की गई थी। निर्धारित तिथि पर मंत्री सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उन्हें फंसाने के लिए विरोधियों ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बात सुनने के बाद अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें मामले से मुक्त कर दिया। मामले में मंत्री के वकील परेश तिवारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ-साथ धारा 504, 171 एफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। 15 गवाहों की गवाही के बाद भी अभियोजन पक्ष केस साबित नहीं कर सका।

    Minister Mithlesh Thakur
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