Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Buy SmartMag Now
    • Privacy & Policy
    • Terms & Conditions
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News Box Bharat
    • Hindi News
    • News
      • Sport
      • Health
      • Videos
      • Technology
      • Entertainment
    • Sport
    • Videos
    • Politics
    • Latest
    • Business
    • Economy
    • World
    Subscribe
    News Box Bharat
    Home»Crime»दूसरी पत्नी को भी मिलेगी फैमिली पेंशन, पटना हाईकोर्ट ने 17 साल बाद कुसुम देवी को दिलाया न्याय
    Crime

    दूसरी पत्नी को भी मिलेगी फैमिली पेंशन, पटना हाईकोर्ट ने 17 साल बाद कुसुम देवी को दिलाया न्याय

    News Box BharatBy News Box BharatAugust 31, 20263 Mins Read
    पटना हाईकोर्ट ने दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन देने का आदेश दिया।
    Buy Ad Space

    पटना हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी कुसुम देवी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उन्हें पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। करीब 17 साल तक चले संघर्ष के बाद कुसुम देवी को न्याय मिला है।

    दूसरी शादी पर क्या कहा हाईकोर्ट ने?

    मामला बिहार के सीतामढ़ी की कुसुम देवी से जुड़ा है। वह सरकारी कर्मचारी जय लाल साह की दूसरी पत्नी थीं। उनके पति की मृत्यु 17 अप्रैल 2009 को हुई थी। इसके बाद उन्हें फैमिली पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था।

    कुसुम देवी की ओर से बताया गया कि जय लाल साह ने दूसरी शादी के लिए विभाग से बाकायदा अनुमति मांगी थी। उन्होंने 28 फरवरी 1982 को विभाग को आवेदन दिया था। पहली पत्नी को भी इस विवाह से आपत्ति नहीं थी और दोनों महिलाएं साथ रहती थीं।

    विभाग ने नहीं दी अनुमति, पेंशन भी रोकी

    कोर्ट के मुताबिक, कर्मचारी द्वारा दूसरी शादी की अनुमति के लिए आवेदन किए जाने के बावजूद विभाग ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। बाद में जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर ने 5 फरवरी 2019 के आदेश से कुसुम देवी को फैमिली पेंशन देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने अब इस आदेश को रद्द कर दिया है।

    कोर्ट ने नियम 23(2) की अलग व्याख्या की

    पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम 23(2) की व्याख्या करते हुए कहा कि यह प्रावधान दूसरी शादी पर पूरी तरह रोक नहीं लगाता। इसमें सरकार से अनुमति लेने की व्यवस्था है। कोर्ट ने माना कि जब कर्मचारी ने सेवा के दौरान ही अनुमति के लिए आवेदन किया था और विभाग ने उस पर विचार नहीं किया, तो सिर्फ इसी आधार पर महिला को पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता।

    17 अप्रैल 2009 से मिलेगा पेंशन का लाभ

    हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया है कि कुसुम देवी को उनके पति की मृत्यु की तारीख यानी 17 अप्रैल 2009 से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद कुसुम देवी एकमात्र स्पाउस के रूप में रह गई थीं और उन्हें बुढ़ापे में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता।

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला

    मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के राधा देवी मामले का भी हवाला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले के तथ्यों को देखते हुए कुसुम देवी को पेंशन से वंचित करना उचित नहीं होगा।

    इस फैसले का क्या मतलब है?

    यह फैसला खास तौर पर उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां सरकारी कर्मचारी ने दूसरी शादी के लिए विभागीय अनुमति मांगी हो, लेकिन विभाग ने उस आवेदन पर कोई निर्णय न लिया हो। हालांकि, इसे हर दूसरी शादी के मामले में अपने आप फैमिली पेंशन मिलने का सामान्य नियम नहीं माना जाना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों और उपलब्ध रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है।

    17 साल बाद मिला न्याय

    कुसुम देवी लंबे समय से फैमिली पेंशन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही थीं। पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब उन्हें 2009 से फैमिली पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है।

    family pension patna high court
    Previous Article‘Second Show’ नहीं, इस फिल्म से होने वाला था दुलकर सलमान का डेब्यू! श्यामाप्रसाद ने सुनाया पुराना किस्सा
    Next Article नेपाल में भारी बारिश से नारायणी-गंडक उफान पर, यूपी के गांवों में बाढ़ का खतरा; प्रशासन अलर्ट

    Explore More

    November 3, 20262 Mins Read

    चांडिल डैम की बदलेगी तस्वीर! CM हेमंत सोरेन ने दिए बड़े निर्देश, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

    November 2, 20263 Mins Read

    झारखंड के दो कुख्यात गैंगस्टरों पर इंटरपोल का शिकंजा, राहुल सिंह और राहुल दुबे के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी

    October 29, 20263 Mins Read

    अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी लगाम? रांची में प्रशासन का सख्त आदेश, 7 दिन में लगानी होगी रेट लिस्ट

    Sponsored

    Fire-boltt Dhoni
    Latest Hindi News
    • चांडिल डैम की बदलेगी तस्वीर! CM हेमंत सोरेन ने दिए बड़े निर्देश, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर November 3, 2026
    • झारखंड के दो कुख्यात गैंगस्टरों पर इंटरपोल का शिकंजा, राहुल सिंह और राहुल दुबे के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी November 2, 2026
    • रांची में पुलिस और राहुल दुबे गिरोह के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक अपराधी घायल, 5 गिरफ्तार October 30, 2026
    • अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी लगाम? रांची में प्रशासन का सख्त आदेश, 7 दिन में लगानी होगी रेट लिस्ट October 29, 2026
    • झारखंड में विकास योजनाओं की बौछार! 7,890 चापाकल से लेकर 500 बेड के अस्पताल तक मंजूरी October 27, 2026
    • जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर की मौत, अनगड़ा-मुरी रेलखंड के पास मिला शव October 27, 2026
    • दिव्यांग बच्चों के लिए परिवार-आधारित देखभाल को बढ़ावा, रांची में बनी रणनीति October 27, 2026
    • रांची में चोरों का दुस्साहस: सब-इंस्पेक्टर के बंद मकान में 20 लाख से अधिक की चोरी, CCTV में कैद हुए संदिग्ध October 27, 2026
    • झारखंड के उमराह यात्रियों की वतन वापसी के लिए तेज हुई पहल, इरफान अंसारी ने केंद्र से मांगी मदद October 26, 2026
    • रांची में 28 से 30 अक्टूबर तक बारिश की आशंका, चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर प्रशासन अलर्ट October 26, 2026
    Categories
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Privacy & Policy
    • Terms & Conditions
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.